गुरुवार, 20 अप्रैल 2017

अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ ने आयोजित की 'डॉ अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता' 

अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ ने आयोजित की 'डॉ अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता' 

          दिनाँक 9 अप्रैल, 2017 को अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वावधान में चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज, मुरादाबाद में 'डॉ0 अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता-2017' का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 180 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।



           प्रतियोगिता प्रभारी जितेन्द्र कुमार जौली ने बताया कि यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता दो वर्गो में आयोजित की जा रही है। जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तथा सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया है। दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। प्रथम पुरस्कार 1000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 700 रुपये, तृतीय पुरस्कार 500 रुपये तथा 5 विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।

            संघ के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी। इस प्रतियोगिता का परिणाम दिनाँक 14 अप्रैल, 2017 को शाम 6:00 बजे से सिविल लाइंस मुरादाबाद स्थित डॉ अंबेडकर पार्क में आयोजित होने वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा तथा उसी समय पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा।

            प्रतियोगिता के सफल आयोजन में श्री दौलत सिंह, महेंद्र पाल सिंह, जितेन्द्र कुमार जौली, ग्रंथ सिंह, कृष्णपाल सिंह, मुन्नालाल, नानकचंद्र, गौतम सिंह, डॉ0 कमल सिंह, रघुवीर सिंह, जे पी सिंह, मलखान सिंह, हर्षदीप गौतम, रणवीर सिंह, ऊदल सिंह आदि ने प्रमुख योगदान दिया।

रविवार, 9 अप्रैल 2017

उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ

अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला 

उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ


              इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति को अब अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी, 2014 को जारी शासनादेश को अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि संविधान के अनुसूचित जाति ऑर्डर 1950 में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 341 के तहत विधायन के जरिए ही किया जा सकता है।
              18 जनवरी, 2014 के शासनादेश में प्रदेश सरकार ने कुम्हार जाति को अनुसूचति जाति मानते हुए, उनको अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने का निर्देश दिया था। अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ द्वारा शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि प्रदेश सरकार को किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने या बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार का आदेश अवैधानिक है।
             हाईकोर्ट ने प्रदेश और केंद्र की सरकारों से मांगा था। प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं आया। वहीं, केन्द्र सरकार का कहना था कि अनुच्छेद 341, 342 और संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। इस श्रेणी में शिल्पकार तो हैं, लेकिन कुम्हार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कई संविधानपीठों ने भी कहा है कि राज्य सरकार, अदालत या किसी अधिकरण को किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है।
            इस मामले में राज्य सरकार को सिर्फ संस्तुति करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी, 2014 के शासनादेश को रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की वैधता पर प्रदेश और केन्द्र सरकार अपने स्तर से विचार कर निर्णय लें।